माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, सड़कों और हाईवे पर खुले घूम रहे आवारा पशुओं को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए टिप्पणी की है। निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा कि,,,,,,, हाईवे और सड़कों से आवारा मवेशियों को तुरंत हटाया जाए। बताते चलें कि,,,,, कि आवारा कुत्तों से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने उन आवारा कुत्तों और अन्य ऐसे मवेशियों को तुरंत हटाए जाने के विषय में निर्देश दिए जो स्कूल, अस्पताल, रेलवे, बस स्टेशनों सार्वजनिक स्थानों में आवारा घूमते हुए पाए जाते है और उन्हें शेल्टर होम भेजने का निर्देश दिया है। उच्चतम न्यायालय ने इसके लिए 8 हफ्ते का समय दिया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे राजमार्ग गश्ती दल गठित करें जो सड़कों से आवारा मवेशियों को पकड़कर उन्हें शेल्टर होम में रखें जहां उनकी उचित देखभाल की जाएगी। अगली सुनवाई 13 जनवरी को आवारा कुत्तों से जुड़े विषय में सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी भी करी कि,,,,,, आवारा कुत्तों को वहीं न छोड़ दिया जाए, जहां से उन्हें पकड़ा है।
