हल्द्वानी 8 फ़रवरी 2024 को हुई बनभूलपुरा हिंसा मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने दो आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली है । बताते चलें कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में, मुस्लिम बहुल बनभूलपुरा क्षेत्र में स्थित एक अवैध मदरसे को अदालत के आदेश पर ध्वस्त किए जाने के बाद हिंसक झड़पें हुईं। दंगाइयों ने कथित तौर पर कानून प्रवर्तन अधिकारियों पर पत्थर फेंके , वाहनों में आग लगा दी और पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया। इस हिंसा में छह लोग मारे गए थे। नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा पूर्व पार्षदों जीशान परवेज और महबूब आलम की जमानत मंजूर किए जाने से उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के न्यायाधीश मनोज तिवारी और पंकज पुरोहित की खंडपीठ में हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दिवेंद्र सिंह पाटनी, अधिवक्ता त्रिभुवन फर्त्याल और अधिवक्ता धर्मेंद्र बर्वाल ने प्रभावी पैरवी की।
बनभूलपुरा सहयोग समिति के संयोजक उवैस राजा ने बताया कि उनके भाई और पूर्व पार्षद जीशान परवेज उर्फ शेबु को जमानत हो गई है। वहीं जाहिर आलम ने भी अपने भाई और पूर्व पार्षद महबूब आलम की जमानत मंजूर होने की पुष्टि की है।

