दिल्ली: मासिक धर्म अवकाश याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार ।

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दिल्ली माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें मासिक धर्म से जुड़ी तकलीफों को देखते हुए महिला कर्मचारियों को अवकाश देने का प्रावधान बनाने की मांग करी गई। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने याचिका सुनने से ही इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा,,,,,,, (13 मार्च, 2026) ‘महिलाओं को इतना कमजोर मत समझिए. आपकी मांग सुनने में सही लग सकती है, लेकिन यह महिलाओं का नुकसान ही करेगी. अगर पेड पीरियड लीव (Paid Menstrual Leave) को अनिवार्य किया गया, तो कोई उन्हें नौकरी नहीं देना चाहेगा.’ कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने सरकार को ज्ञापन दिया है. वह सभी संबंधित सरकारों और संस्थाओं से चर्चा कर कुछ व्यवस्था बना सकती है।


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