इस दिवाली दिल्ली-एनसीआर में केवल ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल होगा. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि दिवाली के दो दिन पहले और दिवाली के दिन यानी 18 से 21 अक्टूबर तक केवल सुबह 6 बजे से 7 बजे और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकते हैं । सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय पर्यावरण की सुरक्षा और आबादी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया है.
कोर्ट ने कहा कि पटाखों के कारण लोगों को गंभीर नुकसान होता है, इसलिए चिंता और उत्सव के अधिकारों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है. अर्जुन गोपाल की याचिका, चीफ जस्टिस बीआर गवई की कोर्ट में न्याय मित्र द्वारा उठाई गई गंभीर चिंताओं और पटाखों की तस्करी के मामलों को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश जारी किया गया. कोर्ट ने कहा कि पिछले छह वर्षों में ग्रीन पटाखों में सुधार हुआ है. 2024 में जीएनसीटीडी ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था, लेकिन अब दिल्ली और केंद्र सरकार ने प्रतिबंध में ढील देने का प्रस्ताव रखा है ।

