हल्द्वानी के बहुचर्चित रेलवे भूमि प्रकरण में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से प्रभावित परिवारों को कोई राहत नहीं मिल सकी। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष मामला सूचीबद्ध होने के बाद भी किसी कारणवश इस पर सुनवाई नहीं हो पाई। मुख्य याचिकाकर्ता और समाजवादी पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी ने बताया कि वे अपने अधिवक्ताओं के साथ न्यायालय में मौजूद थे, परंतु सुनवाई संभव न हो सकी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगली तिथि तय होते ही वे पुनः न्यायालय में अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे; ज्ञात हो कि इससे पहले 28 अप्रैल 2026 को भी यह मामला सूचीबद्ध हुआ था, लेकिन उस दिन भी सुनवाई नहीं हो पाई थी।
हल्द्वानी रेलवे भूमि विवाद, सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, अगली तारीख का इंतजार।
