हल्द्वानी मुखानी चौराहे को जाम से मुक्ति दिलाने और फ्लाईओवर निर्माण की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार और नैनीताल जिलाधिकारी से दो सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट तलब की है। सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता पूरन चंद्र जोशी द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2018 में प्रशासन द्वारा लाखों रुपये खर्च कर सर्वे कराया गया था, लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी न तो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई और न ही योजना पर कोई ठोस कदम उठाया गया। कोर्ट ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि अन्य प्रमुख चौराहों से अतिक्रमण हटाकर सड़क चौड़ीकरण हो चुका है, तो फिर मुखानी चौराहे पर चिन्हित अतिक्रमण अब तक क्यों नहीं हटाया गया। याचिकाकर्ता ने चिंता जताई है कि सुशीला तिवारी अस्पताल और प्रमुख संस्थानों को जोड़ने वाले इस मुख्य मार्ग पर रोजाना लगने वाले भारी जाम से मरीजों, छात्रों और आम जनता को गंभीर परेशानी उठानी पड़ रही है।
हल्द्वानी: मुखानी चौराहे पर ट्रैफिक और फ्लाईओवर निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से दो हफ्ते में मांगी प्रगति रिपोर्ट।
