दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह और उनके सहयोगी विनोद तोमर को यौन उत्पीड़न के आरोपों से बरी कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को बिना किसी संदेह के सिद्ध करने में पूरी तरह नाकाम रहा। कोर्ट के अनुसार, शिकायतकर्ताओं ने पहले वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात के दौरान इन घटनाओं का कोई जिक्र नहीं किया था और मामले में शामिल दो महिला पहलवान सुनवाई के दौरान अपने बयानों से मुकर गईं। सभी आरोपों की समानता और एक ही समय दायर किए जाने को अदालत ने पूर्व-नियोजित योजना की ओर इशारा माना और इन आरोपों को झूठा एवं मनगढ़ंत करार दिया।
दिल्ली: बृजभूषण शरण सिंह यौन उत्पीड़न मामले में बरी, अदालत ने आरोपों को बताया आधारहीन।
