नैनीताल: 4 साल बाद,चलती बस में छात्रा से अभद्रता मामले में, दोषी शुभम् को 3 साल की कैद और जुर्माना।

नैनीताल की CJM अदालत ने 4 जून 2022 को चलती सेंचुरी बस में बिंदुखत्ता निवासी छात्रा से हुई छेड़खानी के मामले में मुख्य आरोपी शुभम को दोषी ठहराते हुए 3 वर्ष की जेल और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।                                                               अदालत ने यह भी आदेश दिया कि आरोपी की सभी धारागत सजाएं एक साथ चलेंगी। वहीं, इस घटना का वीडियो बनाकर वायरल करने के आरोप में पुलिस द्वारा नामजद किए गए दो अन्य आरोपियों, अभिषेक कुमार और शहजाद अंसारी, को पुख्ता सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।