नैनीताल: अंकिता भंडारी हत्याकांड,आरोपी पुलकित आर्य और सौरभ भास्कर को हाईकोर्ट से राहत नहीं, जमानत याचिका टली।

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उत्तराखंड  बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार अदालत से मिली उम्रकैद की सजा काट रहे रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य और उसके सहयोगी सौरभ भास्कर को फिलहाल उत्तराखंड हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिल सकी है।                               न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की पीठ ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान फैसला टालते हुए अगली सुनवाई 10 अगस्त तय की है। अदालत में पीड़ित पक्ष ने शिकायत जताई थी कि उन्हें अपील और ‘मेमो ऑफ अपील’ की प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई गई थीं, जिससे वे अपना पक्ष प्रभावी ढंग से नहीं रख पा रहे थे। इसके बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर संबंधित दस्तावेज पीड़ित पक्ष को सौंप दिए गए हैं।                                              और फिलहाल किसी भी आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया गया है।


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