उत्तराखंड: नंदा गौरा योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू, जानिए पात्रता और लाभ।

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उत्तराखंड के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित ‘नंदा गौरा योजना’ (वित्तीय वर्ष 2026-27) के लिए योग्य लाभार्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत एक परिवार की अधिकतम दो जीवित पात्र बालिकाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें नवजात कन्या शिशु के जन्म पर ₹11,000 की राशि दी जाती है जिसका आवेदन जन्म के छह माह के भीतर करना अनिवार्य है।                                      वहीं, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर स्नातक या कम से कम एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाली अविवाहित बालिकाएं ₹51,000 की सहायता राशि के लिए 30 नवंबर 2026 तक आधिकारिक वेब पोर्टल (www.nandagaurauk.in) पर अपना आवेदन जमा कर सकती हैं। विस्तृत जानकारी व शासनादेश के लिए आधिकारिक वेबसाइट (www.wecd.uk.gov.in) देखें या अपने निकटतम बाल विकास परियोजना कार्यालय से संपर्क करें।


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