उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नैनीताल के ‘डी.एस.ए. फ्लैट्स मैदान’ (जिमखाना मैदान) में ईद-उल-अधा (बकरा ईद) की नमाज़ अदा करने की मंज़ूरी दे दी है।
समय: कोर्ट ने ‘अंजुमन इस्लामिया कमेटी’ को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक नमाज़ पढ़ने का समय दिया है।
पहले इस मैदान में नमाज़ की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन बाद में प्रशासन और एस.डी.एम. (SDM) ने इसे रद्द (रिजेक्ट) कर दिया था। इसके खिलाफ कमेटी ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया।
कमेटी की दलील: याचिकाकर्ता के वकील सुहेल सिद्दीकी ने कोर्ट को बताया कि इस मैदान में पिछले 100 सालों से शांतिपूर्वक नमाज़ पढ़ी जा रही है और इससे कभी कोई विवाद या कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं हुई है।
कोर्ट का आदेश: मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने नमाज़ की अनुमति दे दी। साथ ही, प्रशासन और पुलिस को निर्देश दिया कि वे सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था को संभालें ताकि आम जनता को कोई परेशानी न हो।
