नैनीताल अगस्त 2022 में एक महिला पर्यटक अपने पति के साथ नैनीताल के होटल अरोमा (कमरा नंबर 310) में रुकी हुई थी। 15 अगस्त की सुबह जब महिला बाथरूम में कपड़े बदल रही थी, तब उसने देखा कि कोई खिड़की से मोबाइल फोन के ज़रिए उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। महिला के शोर मचाने पर उसका पति और होटल मैनेजर वहाँ पहुँचे, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।
पुलिस ने मौके पर पहुँचकर सीसीटीवी (CCTV) फुटेज चेक की, जिसमें होटल कर्मचारी राहुल कुमार सुबह 9:10 बजे स्टाफ गैलरी से बाथरूम की तरफ जाते और 5 मिनट बाद वहाँ से भागते हुए दिखाई दिया।
पूछताछ के दौरान राहुल ने मोबाइल से वीडियो बनाने की बात कबूल कर ली।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी (IPC) की धारा 354ग (Voyeurism/तांक-झांक) के तहत मामला दर्ज किया।
कोर्ट का फैसला:
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि रंजन की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष (Prosecution) की तरफ से महिला, उसके पति और उपनिरीक्षक पूजा मेहरा समेत कुल 9 गवाह और दस्तावेजी सबूत पेश किए गए। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने राहुल कुमार को दोषी ठहराते हुए एक साल की कड़ी कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।
