उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी के गौलापार में स्थानांतरित करने का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के इस स्थानांतरण प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने पूर्व में हाईकोर्ट द्वारा नए परिसर को लेकर जनमत संग्रह (रेफरेंडम) कराने के निर्देश को पूरी तरह खारिज कर दिया और साफ किया कि इस मामले में किसी जनमत संग्रह की कोई आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने राज्य सरकार को नियमपूर्वक आगे बढ़ने की अनुमति देते हुए आदेश दिया है कि प्रस्तावित हाईकोर्ट भवन के निर्माण के लिए छह सप्ताह के भीतर भूमि आवंटन की प्रक्रिया को पूरा किया जाए, जिससे इस महत्वपूर्ण परियोजना का काम जल्द से जल्द शुरू हो सके।
उत्तराखंड हाईकोर्ट का हल्द्वानी जाना तय,,,, सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी।
