लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब प्रदेश की किसी भी इमारत के बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही, सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए बेसमेंट का व्यावसायिक उपयोग जैसे दुकान, ऑफिस या कोई अन्य व्यापारिक गतिविधि भी प्रतिबंधित रहेगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संबंधित सरकारी विभागों को इन नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दे दिए गए हैं, और बिना अनुमति बेसमेंट में चल रहे संस्थानों व दुकानों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
योगी का आदेश: उत्तर प्रदेश के बेसमेंटों में कोचिंग और व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध।
