नैनीताल तल्लीताल में स्थित एकमात्र स्लॉटर हाउस, जो मानकों को पूरा न करने के कारण पिछले तीन वर्षों से बंद था, अब 27-28 मई से नियमित रूप से शुरू हो रहा है। उच्च न्यायालय की अनुमति और नगर पालिका द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने के बाद इसे खोला जा रहा है।
खुले में कुर्बानी पर रोक: प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बकरीद के दौरान खुले में कुर्बानी देने पर सख्त कार्रवाई होगी। अधिशासी अधिकारी रोहिताश शर्मा ने लोगों से अपील की है कि वे नगर पालिका द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं और स्लॉटर हाउस का ही उपयोग करें।
खुले में नमाज़ पर प्रतिबंध: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद जिला प्रशासन ने पूरे नैनीताल जिले में बकरीद के अवसर पर खुले मैदानों (जैसे डीएसए मैदान) और सड़कों पर सामूहिक नमाज़ पढ़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
सख्त पुलिस प्रशासन: पुलिस कप्तान मंजूनाथ टीसी ने चेतावनी दी है कि खुले में नमाज़ पढ़ने और बकरों की कुर्बानी देने की अनुमति नहीं होगी। यदि नालियों में खून बहता हुआ मिला, तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
