उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के छात्रसंघ चुनावों में 50 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के अध्यादेश के खिलाफ दायर याचिका को निरस्त कर दिया है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि सरकार के पास यह आरक्षण आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है, जबकि सरकार ने संवैधानिक शक्तियों का हवाला देते हुए फैसले को पूरी तरह वैध ठहराया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार के तर्कों से सहमत होकर याचिका खारिज कर दी, जिससे अब प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव 50 फीसदी आरक्षण व्यवस्था के तहत ही संपन्न होंगे।
उत्तराखंड छात्रसंघ चुनाव: 50% आरक्षण अध्यादेश को हाईकोर्ट की हरी झंडी।
