उत्तराखंड के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने आगामी त्योहारों व शादी-विवाह के मौसम को ध्यान में रखते हुए एक नया दिशानिर्देश जारी किया है, जिसके अंतर्गत 26 अक्टूबर 2026 से राज्य भर के व्यापारियों को खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ट्रे या काउंटर पर उनके बनने की तारीख (Manufacturing Date) और इस्तेमाल की अंतिम तिथि (Expiry Date) लिखना अनिवार्य होगा। खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडे के अनुसार, निरीक्षण के दौरान ग्राहकों को इन उत्पादों की ताजगी की सही जानकारी न मिल पाने की समस्या सामने आई थी। अब इस व्यवस्था से उपभोक्ता अधिक जागरूक होकर शुद्ध व सुरक्षित खाद्य पदार्थ खरीद सकेंगे और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में पारदर्शिता बढ़ेगी।
उत्तराखंड: अब खुली मिठाइयों और बेकरी सामानों पर दर्ज होगी बनने और खराब होने की तिथि।
