शैक्षणिक संस्थानों के पास 500 मीटर तक नशा-मुक्त क्षेत्र बनाने की तैयारी।

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दिल्ली केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में प्रस्तुत ‘नशीले पदार्थ नियंत्रण विजन दस्तावेज (2026-2029)’ में एक नया प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत स्कूलों और कॉलेजों के आसपास नशा-मुक्त क्षेत्र (ड्रग-फ्री ज़ोन) के दायरे को वर्तमान के 100 गज (लगभग 91 मीटर) से बढ़ाकर 500 मीटर करने और उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की सहमति से ड्रग स्क्रीनिंग कराने की योजना है।                         हालांकि, COTPA 2003 के तहत वर्तमान नियम ही लागू हैं और इस नए प्रस्ताव को अभी पूरे देश या कोटद्वार जैसे क्षेत्रों में अंतिम कानून के रूप में लागू नहीं किया गया है, जबकि उत्तराखंड राज्य में गुटखा और पान मसाले की बिक्री पर पहले से ही पूर्ण प्रतिबंध जारी है।


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